(1) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के विषय में तथा ऐसे अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के विषय में, जिनका शासन द्वारा समय-समय पर प्राख्यापन किया जाये, ऐसे अभ्यर्थियों की अधिकतम् आयु की सीमा इतना अधिक होगी जितनी कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।