कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान
3.
कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान
4.
निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान
5.
के निवर्हन के लिए स्थापित मापमान
6.
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान
7.
4-कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान
8.
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ;
9.
बिन्दु-4: अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान
10.
इस सिद्धान्त, जो अनुच्छेद 55 के खण्ड (1) तथा (2) वर्णित हैं, के अनुसार राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता तथा सभी राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता होगी।