(ख) यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
2.
(ख) यदि वह विकृतचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
3.
पांचवा.-उस स्त्री की सम्मति से, जब कि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।