सेवानिवृत्त हुए अस्थायी / स्थायीवत् सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को कुटुम्बपेंशन की मंजूरी१२.
2.
सेवानिवृत्त हुए अस्थायी / स्थायीवत् सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को कुटुम्बपेंशन की मंजूरी१२.
3.
८ ऐसे अस्थायी / स्थायीवत् सरकारी कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होतेहै अथवा अशक्त हो जाते हैं, उन्हें २० साल के बजाय, १० साल की अर्हक सेवा पूराकरने के बाद पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र बना दिया गया है.
4.
८ ऐसे अस्थायी / स्थायीवत् सरकारी कर्मचारी जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होतेहै अथवा अशक्त हो जाते हैं, उन्हें २० साल के बजाय, १० साल की अर्हक सेवा पूराकरने के बाद पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र बना दिया गया है.