इसीसंकल्पना के अनुसार, संभावित हानियों के लिए व्यवस्था की जाती है, जैसे, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था, सम्पत्तियों पर नियत किस्तपद्धति के स्थान पर ह्रासमान शेष पद्धति से मूल्यह्रास अपलिखित करना तथामूल्यह्रास निधि लेखा खोलना आदि.
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एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक डीसी अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत एक लाख की बकाया राशि 31 मार्च 2012 या इसके पूर्व हुए चूककर्ता ऋण खातों और अपलिखित खातों में बकाया राशि में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की राशि की छूट और अर्जित ब्याज पर पूरी छूट प्रदान की जाएगी।