| 1. | 361-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक
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| 2. | 1986 के नियम 22 (1) के परन्तुक
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| 3. | लेकिन उसे एक परन्तुक जोड़ा.
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| 4. | पन्द्रह वर्ष तक अँग्रेज़ी जारी रखने के परन्तुक के साथ ही हिन्दी को
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| 5. | परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र के भाग
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| 6. | 2 संविधान (साठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।
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| 7. | परन्तुक के इस भाग के कारण चैक धारक का दायित्व केवल नोटस देने तक सीमित है।
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| 8. | परन्तुक का (ब) भाग यह कहता है कि तीस दिन में चैक प्रदाता को नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
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| 9. | इस के आगे परन्तुक के (स) भाग में जो कुछ कहा गया है वह चैक प्रदाता की जिम्मेदारी है।
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| 10. | प्रशासक योजना की एक कण्डिका, एक परन्तुक में इस तरह के प्रयोग के लिए उपलब्ध अवकाश का इस्तेमाल कर रहा था।
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